(PMSBY) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक सरकारी पहल है जिसे भारत सरकार ने 9 मई 2015 को शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को एक अत्यंत कम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा प्रदान करना। मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर, यह योजना 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे यह भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रही है।
विशेषता | विवरण |
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योजना का नाम | प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना |
घोषणा की गई | 9 मई 2015 |
राज्य | भारत |
किसने शुरू की | प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी |
लाभार्थी | 18 से 70 वर्ष की आयु के गरीब और वंचित व्यक्ति जिनका बचत बैंक खाता है |
उद्देश्य | अत्यंत किफायती प्रीमियम पर वंचित आबादी को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करना |
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया | खाताधारक शाखा में जाकर, बीसी के पास जाकर या बॉब वर्ल्ड इंटरनेट (इंटरनेट बैंकिंग) के माध्यम से नामांकन कर सकता है |
आधिकारिक वेबसाइट | https://nationalinsurance.nic.co.in/en/about-us/pradhan-mantri-suraksha-bima-yojana |
संपर्क करें | 18003450330 |
Table of Contents
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में
योजना के पांच मुख्य उद्देश्य हैं:
- वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना: योजना का मुख्य लक्ष्य है आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना: यह योजना समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास करती है, विशेषकर गरीब और वंचित वर्ग तक।
- आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना: योजना के जरिए, सरकार व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देती है।
- जागरूकता और शिक्षा: इस योजना के माध्यम से, सरकार दुर्घटना बीमा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करती है।
- आपातकालीन तैयारी: योजना आपात स्थितियों में आर्थिक मदद प्रदान करके व्यक्तियों और परिवारों को तैयार रहने में मदद करती है।
यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में आत्मनिर्भरता और आपात स्थितियों के लिए तैयारी की भावना को भी बढ़ावा देती है। इस प्रकार, “प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना” भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वित्तीय सुरक्षा और समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर है।
पात्रता मानदंड
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पात्रता के कुछ मुख्य मानदंड हैं:
- आवेदक की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास वैध बचत बैंक खाता होना चाहिए, जिसे उसके आधार कार्ड से जोड़ा जा सकता है।
- आवेदक को अपने खाते से प्रीमियम राशि की ऑटो-डेबिट की सहमति देनी होती है।
रजिस्ट्रेशन पक्रिया
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत सरल है:
- खाताधारक अपनी बैंक शाखा में जाकर या बीसी (बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट) के पास जाकर नामांकन कर सकते हैं।
- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी नामांकन किया जा सकता है।
- नामांकन के समय आधार कार्ड नंबर जैसे विवरण देने होंगे।
आवश्यक दस्तावेज़
योजना में नामांकन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- वैध आधार कार्ड
- बचत बैंक खाता विवरण
- पहचान पत्र और पते का प्रमाण
योजना के फायदे
इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले मुख्य लाभ हैं:
- दुर्घटनाजन्य मृत्यु और स्थायी विकलांगता कवर: आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपये का बीमा कवर।
- स्थायी आंशिक विकलांगता पर कवर: यदि दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक विकलांगता होती है, तो 1 लाख रुपये तक का कवर प्रदान किया जाता है।
- विश्वव्यापी कवरेज: इस योजना के तहत प्रदान किया जाने वाला कवरेज विश्वव्यापी है, जो भारत से बाहर रहते हुए भी लागू होता है।
- सरल और सुलभ: बहुत कम प्रीमियम पर उच्च कवरेज उपलब्ध कराने के साथ, यह योजना सरल और सुलभ है।
- ऑटो-डेबिट सुविधा: प्रीमियम की राशि सीधे बचत खाते से ऑटो-डेबिट की जाती है, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो जाती है।
“प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना” न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि यह भारतीय नागरिकों को एक समर्थ और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करती है। इसके द्वारा, सरकार ने वंचित वर्ग को एक वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान किया है, जिससे उन्हें आपात स्थितियों में मदद मिल सकती है।