PM Shram Yogi Mandhan Yojana

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष की आयु के बाद, श्रमिकों को प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है। यह योजना विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और जिनके पास कोई नियमित पेंशन योजना नहीं है। यहाँ “प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना” के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है:

योजना का नामप्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
घोषणा की गईफरवरी 2019
राज्यपूरे भारत में लागू
किसने शुरू कीभारत सरकार, वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा घोषणा की गई
लाभार्थीअसंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है
उद्देश्यअसंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना
रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संभव
आधिकारिक वेबसाइटhttps://maandhan.in/
हेल्पलाइन नंबर1800 267 6888

पीएम श्रम योगी मानधन योजना के बारे में

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  1. आर्थिक सुरक्षा: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
  2. सामाजिक सुरक्षा: ऐसे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जो पहले इससे वंचित थे।
  3. आत्मनिर्भरता: श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना, ताकि वे अपने बुढ़ापे में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकें।
  4. वित्तीय सहायता: श्रमिकों को नियमित और सुनिश्चित पेंशन प्रदान करके उन्हें वित्तीय सहायता देना।
  5. सामाजिक समावेश: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उन्हें समाज का एक सक्रिय भाग बनाना।

इन उद्देश्यों के माध्यम से, योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाने का प्रयास करती है। यह उन्हें उनके वृद्धावस्था में आर्थिक संकट से बचाने में मदद करती है।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana
PM Shram Yogi Mandhan Yojana

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में नामांकन की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

  1. दस्तावेजों की आवश्यकता: नामांकन के लिए आवेदक को अपना आधार कार्ड, बचत बैंक खाता/जनधन खाता पासबुक, मोबाइल फोन नंबर और पासपोर्ट आकार का फोटो प्रस्तुत करना होगा।
  2. ऑनलाइन आवेदन: आवेदक योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  3. ऑफलाइन आवेदन: आवेदक नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से, आवेदक आसानी से इस योजना में नामांकन कर सकते हैं और अपने बुढ़ापे के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाने के लिए, सरकार ने विभिन्न सुविधाएँ और सहायता प्रदान की हैं।

इस प्रक्रिया के दौरान, आवेदकों को उनके योगदान के अनुसार एक निश्चित पेंशन राशि की गारंटी दी जाती है, जिससे उन्हें भविष्य में आर्थिक स्थिरता मिलती है। इस तरह, पीएम श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन गई है।

पात्रता मानदंड

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पात्रता के लिए कुछ महत्वपूर्ण मापदंड निर्धारित किए गए हैं:

  • आयु सीमा: इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आय सीमा: आवेदक की मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए।
  • अन्य मापदंड: आवेदक को EPFO, ESIC या NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए।

यह योजना उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो पहले से ही किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं या जो आयकर दाता हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में की जा सकती है:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: सबसे पहले, आवेदकों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in पर जाना होगा।
  2. आवेदन फॉर्म भरें: वेबसाइट पर दिए गए ‘Apply Now’ या ‘आवेदन करें’ विकल्प पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरें।
  3. आवश्यक जानकारी प्रदान करें: आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता विवरण, और अन्य आवश्यक जानकारियाँ भरें।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  5. सबमिट करें: सभी जानकारी और दस्तावेज सही से भरने और अपलोड करने के बाद, फॉर्म को सबमिट कर दें।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से, आवेदक आसानी से और सुविधाजनक तरीके से योजना में नामांकन कर सकते हैं। इससे उन्हें योजना के लाभों का लाभ उठाने में सहायता मिलती है।

आवश्यक दस्तावेज़

पीएम श्रम योगी मानधन योजना में नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:

  1. आधार कार्ड: आवेदक का आधार कार्ड, जो उनकी पहचान और पते का प्रमाण है।
  2. बचत बैंक खाता / जनधन खाता पासबुक: आवेदक के बैंक खाते की जानकारी के लिए।
  3. मोबाइल फोन नंबर: संचार और सूचना के लिए आवेदक का मोबाइल नंबर।
  4. पासपोर्ट आकार का फोटो: आवेदक की हाल की फोटो।

इन दस्तावेजों के माध्यम से, आवेदक की पहचान और वित्तीय जानकारी की पुष्टि की जाती है, जो योजना में नामांकन के लिए आवश्यक है। ये दस्तावेज नामांकन प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाते हैं।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए योगदान संरचना

Entry AgeSuperannuation AgeMember’s Monthly Contribution (Rs)Central Govt’s Monthly Contribution (Rs)Total Monthly Contribution (Rs)
18605555110
19605858116
20606161122
21606464128
22606868136
23607272144
24607676152
25608080160
26608585170
27609090180
28609595190
2960100100200
3060105105210
3160110110220
3260120120240
3360130130260
3460140140280
3560150150300
3660160160320
3760170170340
3860180180360
3960190190380
4060200200400

योजना के फायदे

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ इस प्रकार हैं:

  1. वित्तीय सुरक्षा: श्रमिकों को उनके बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
  2. सामाजिक कल्याण: श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
  3. आत्मनिर्भरता: श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना, जिससे वे अपने बुढ़ापे में स्वावलंबी बन सकें।
  4. व्यापक कवरेज: असंगठित क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत लाना, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
  5. सरकारी सहायता: सरकार द्वारा योगदान में समान हिस्सेदारी, जिससे लाभार्थियों को अधिक वित्तीय सहायता मिलती है।

इस योजना के माध्यम से, श्रमिकों को उनके बुढ़ापे में एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

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