मधुबाबू पेंशन योजना (MBPY) ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो राज्य के वृद्धजनों, विकलांग व्यक्तियों, और विधवाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना की शुरुआत ओडिशा सरकार ने 1 जनवरी 2008 को की थी, ताकि समाज के कमजोर वर्गों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा सके।
विशेषता | विवरण |
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योजना का नाम | मधु बाबू पेंशन योजना (MBPY) |
घोषणा की गई | 1 जनवरी 2008 |
राज्य | ओडिशा |
किसने शुरू की | महिला एवं बाल विकास विभाग, सरकार ओडिशा |
लाभार्थी | “राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, 1989” और “ओडिशा विकलांगता पेंशन योजना, 1985” के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थी |
उद्देश्य | वृद्धावस्था, विकलांगता और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | myscheme.gov.in/schemes/mbpy |
संपर्क करें | support-myscheme[at]digitalindia[dot]gov[dot]in, (011) 24303714 |
Table of Contents
मधु बाबू पेंशन योजना के बारे में
मधु बाबू पेंशन योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:
- सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना: राज्य के वृद्धजनों, विकलांगों, और विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार प्रदान करना।
- आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना: आर्थिक सहायता के माध्यम से लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना।
- गरिमा के साथ जीवन यापन: पेंशन के माध्यम से, लाभार्थियों को गरिमा के साथ जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करना।
- स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार: पेंशन प्रदान करके, लाभार्थियों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना।
- समाज में समानता: सभी वर्गों के लाभार्थियों के लिए समान अवसर प्रदान करके समाज में समानता सुनिश्चित करना।
इन उद्देश्यों के माध्यम से, मधु बाबू पेंशन योजना ओडिशा राज्य के समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करती है।
रजिस्ट्रेशन पक्रिया
मधु बाबू पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल और सीधी है, जिससे योग्य व्यक्तियों को इस योजना का लाभ आसानी से मिल सके। रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए:
Step 1: आवेदन पत्र प्राप्ति
आवेदन पत्र ब्लॉक विकास अधिकारी के कार्यालय से या, नगर पालिका / NAC के कार्यकारी अधिकारी, ग्राम पंचायत मुख्यालय से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है।
Step 2: आवेदन पत्र की भराई
आवेदन पत्र को तीन प्रतियों में निर्धारित प्रारूप में भरकर, आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास अधिकारी के पास या, शहरी क्षेत्रों में N.A.C./ नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी के पास या, पेंशन वितरण स्थल पर पेंशन वितरण अधिकारी के पास जमा करना होगा।
Step 3: पावती प्राप्ति
आवेदन जमा करने के समय, स्थल पर ही पावती प्राप्त करें।
Step 4: आवेदन पत्र की प्रविष्टि
आवेदन पत्र को ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर बनाए गए रजिस्टर में MBPY-II फॉर्म (ग्राम पंचायत-वार) में प्राथमिकता के आधार पर दर्ज किया जाएगा, जो आवेदन प्राप्ति की तारीख और समय पर निर्भर करता है।
इस प्रकार, आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से, योग्य व्यक्तियों को मधु बाबू पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि वे इस योजना के तहत निर्धारित लाभों का दावा कर सकें। यह प्रक्रिया सरल और सहज है, ताकि योजना का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति आसानी से अपना पंजीकरण करा सकें।
आवश्यक दस्तावेज़
मधु बाबू पेंशन योजना (MBPY) के लिए आवेदन करते समय लाभार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जमा करने होते हैं। ये दस्तावेज़ इस प्रकार हैं:
- पासपोर्ट साइज़ की तीन समान अटेस्टेड फोटोग्राफ्स: आवेदक को अपनी हाल की तीन पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स जमा करनी होती हैं।
- पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र: संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया गया परिवार की कुल वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, जिसमें आय 24,000 रुपये प्रति वर्ष से कम हो।
- विकलांगता प्रमाण पत्र: विकलांगता वाले आवेदकों के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र।
- मेडिकल सर्टिफिकेट: कुष्ठ रोगी और एड्स रोगी आवेदकों के लिए, संबंधित मेडिकल अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट।
- आयु प्रमाण: आवेदक की उम्र का प्रमाण, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि।
ये दस्तावेज़ आवेदन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
मधु बाबू पेंशन योजनाके फायदे
मधु बाबू पेंशन योजना ओडिशा के नागरिकों के लिए विभिन्न लाभ प्रदान करती है:
- आयु-आधारित पेंशन: 60 से 79 वर्ष के बीच के लाभार्थियों को प्रति माह ₹500 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रति माह ₹700 की पेंशन प्रदान की जाती है।
- पेंशन का समय पर भुगतान: पेंशन राशि प्रत्येक माह की 15 तारीख को “जन सेवा दिवस” पर वितरित की जाती है, जिससे लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिलती है।