कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना, कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो अपने परिवार की मुखिया हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं। इस योजना की शुरुआत से राज्य की महिलाओं को वित्तीय स्थिरता मिलने की आशा है।
विशेषता | विवरण |
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योजना का नाम | कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना |
घोषणा की गई | विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा की गई थी |
राज्य | कर्नाटक |
किसने शुरू की | कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई |
लाभार्थी | राज्य की महिला मुखिया, विशेषकर गरीब परिवारों से |
उद्देश्य | महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना |
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है, ग्रामीण और शहरी केंद्रों पर पंजीकरण किया जा सकता है |
आधिकारिक वेबसाइट | ahara.kar.nic.in |
संपर्क करें | Room No. 340 A, 341, 341 A, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs and Legal Metrology Department, Vidhana Soudha, Bangalore – 560001 |
Table of Contents
कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना के बारे में
कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- महिला सशक्तिकरण: योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
- आर्थिक स्वावलंबन: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- गरीबी उन्मूलन: गरीब परिवारों की महिला मुखियाओं को समर्थन देकर गरीबी कम करना।
- समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार: महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक दर्जे को बढ़ाना।
- शिक्षा और स्वास्थ्य: महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करना।
ये उद्देश्य न केवल महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में मदद करेंगे, बल्कि समाज में उनकी भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बनाएंगे।
रजिस्ट्रेशन पक्रिया
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल और सुगम है। लाभार्थी दो तरीकों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं:
- ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन: महिलाएं निर्धारित केंद्रों पर जाकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट ahara.kar.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड
कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
- इस योजना का लाभ केवल कर्नाटक राज्य की निवासी महिलाओं के लिए है।
- पात्र महिलाओं को गरीबी रेखा से नीचे (BPL), अंत्योदय या गरीबी रेखा से ऊपर (APL) परिवारों से होना चाहिए।
- योजना के तहत, एक परिवार में केवल एक महिला ही पात्र हो सकती है।
- सरकारी कर्मचारी और आयकर दाता महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

आवश्यक दस्तावेज़
रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- राशन कार्ड (BPL/ APL/ अंत्योदय)
- निवास प्रमाण पत्र
योजना के फायदे
कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:
- पात्र महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- यह वित्तीय सहायता महिलाओं को उनकी आजीविका में सहायता करेगी और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी।
- योजना से महिलाओं की समाज में स्थिति मजबूत होगी और वे अपने परिवार का बेहतर ध्यान रख पाएंगी।
ये लाभ न केवल महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे बल्कि समाज में भी एक स्थायी परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।